10/01/2026
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RBI की नई गाइडलाइंस से ग्रामीण सहकारिता को नई उड़ान
RBI ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए बड़ी राहत भरा फैसला लिया है। 5 जनवरी 2026 को जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 20 में अब सहकारी संस्थाओं को ‘कंपनी’ या ‘फर्म’ नहीं माना जाएगा।
इस पहल से राज्य सहकारी बैंक (StCB), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की ऋण प्रक्रियाओं में अधिक सुगमता सुनिश्चित हो पाएगी।
यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इससे किसानों और ग्रामीण इलाकों में लोन का फ्लो तेज होगा और सहकारी बैंकों का काम आसान हो जाएगा।