01/08/2020
‘थर्ड पार्टी’ और ‘ओन डैमेज’ क्या है?
अगर हादसा होता है, तो ‘थर्ड पार्टी इंश्योरेंस’ के तहत इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई करती है. पहली पार्टी गाड़ी चलाने वाला होता है. वहीं थर्ड पार्टी वो है, जिसको हादसे में नुकसान पहुंचा है. हादसे में इंश्योरेंस करवाने वाले का नुकसान होता है, तो उसे ‘ओन डैमेज’ कहते हैं. इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति के नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है. जैसे गाड़ी में कोई टूट-फूट या किसी अन्य तरह का नुकसान.
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त, 2018 में लॉन्ग टर्म मोटर थर्ड पार्टी (टीपी) पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया था. IRDAI के निर्देश के अनुसार, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को तीन तरह की मोटर बीमा पॉलिसी बेचने को कहा गया था.
#पहला लॉन्ग टर्म पैकेज कवर. इसमें चार-पहिया वाहनों के लिए तीन साल का थर्ड पार्टी और तीन-साल का ओन डैमेज (ओडी) कवर था. वहीं दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का टीपी और पांच साल का ओडी था.
#दूसरा ऑप्शन था चार-पहिया वाहनों के लिए तीन साल की टीपी और एक साल की ओडी. वहीं दोपहिया के लिए पांच साल की टीपी और एक साल की ओडी.
#तीसरा ऑप्शन था, चार-पहिया वाहनों के लिए तीन साल की टीपी वाली पॉलिसी और दोपहिया के लिए पांच साल की टीपी वाली पॉलिसी.
IRDAI के नए आदेश के मुताबिक, बीमा नियामक ने पहले प्रकार के प्रॉडक्ट यानी लॉन्ग टर्म पैकेज कवर को वापस ले लिया है, जिसमें चौपहिया के लिए तीन साल का टीपी यानी थर्ड पार्टी और तीन साल का ओडी ओन डैमेज कवर, वहीं दोपहिया के लिए पांच साल का टीपी और पांच साल का ओडी कवर शामिल था. नया नियम एक अगस्त से लागू होगा.
जय प्रकाश वर्मा
बिमा सलाहकार
The oriental insurance company Ltd.
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