13/08/2026
जिस मरीज के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, उसे अब अस्पताल में इलाज और डिस्चार्ज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। बीमा नियामक IRDAI ने नए नियम तय किए हैं। फाइनेंस मंत्रालय ने कहा कि पॉलिसीधारकों को जरूरी सपोर्ट देने के लिए IRDAI ने कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम की प्रोसेसिंग के लिए समयसीमा तय की हैं।
IRDAI ने कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन की मंजूरी एक घंटे के भीतर और फाइनल ऑथराइजेशन की मंजूरी 3 घंटे के भीतर करने की समय सीमा रखी है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी टाइमलाइन तय करने का उद्देश्य देरी घटाना और यह पक्का करना है कि मरीजों को समय से इलाज मिले।
वहीं दूसरी ओर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 9% की ग्रोथ रेट के साथ टोटल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रहा। सरकार ने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस की मांग बढ़ने के पीछे लोगों में स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता, बेहतर हेल्थकेयर फाइनेंसिंग तक पहुंच और मेडिकल खर्चों से सुरक्षा की जरूरत मुख्य कारण हैं।