18/02/2024
2 अलग-अलग UAN नंबर हैं एक्टिव, परेशान न हों!
ऐसे कर सकते हैं मर्ज
दरअसल एक समय पर एक से ज्यादा यूएएन नंबर का एक्टिव होना नियमों के खिलाफ है। अगर आपके दो UAN नंबर एक्टिव हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।ऐसी स्थिति में मेंबर्स को ईपीएफ अकाउंट फंड ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। आप दो यूएएन नंबर की स्थिति में पुराने यूएएन नंबर को डिएक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
एक नौकरीपेशा व्यक्ति समय-समय पर संस्थान बदलता रहता है। ऐसे में कई बार प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के पास एक समय पर एक से ज्यादा यूएएन नंबर एक्टिव होता है। हालांकि, नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति के पास एक समय पर एक ही यूएएन नंबर होना चाहिए
दरअसल, एक समय पर एक से ज्यादा यूएएन नंबर का एक्टिव होना नियमों के खिलाफ है। अगर आपके दो UAN नंबर एक्टिव हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है
ऐसी स्थिति में मेंबर्स को ईपीएफ अकाउंट फंड ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। आप दो यूएएन नंबर की स्थिति में किसी एक नंबर को डिएक्टिवेट करवा सकते हैं।
पुराना यूएएन नंबर डिएक्टिवेट करने के लिए ईपीएफ मेंबर को ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरीके मिलते हैं-
ऑफलाइन तरीका
UAN डिएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो मौजूदा संस्थान जहां काम कर रहे हैं, उन्हें सूचित करना होगा।
[email protected] पर ईमेल भेज कर EPFO को जानकारी दे सकते हैं।
डिएक्टिवेट करने वाले UAN को लेकर सभी जानकारियां इस मेल में देनी होंगी।
मेल भेजने पर EPFO की ओर से वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है, जिसके बाद पुराना यूएएन नंबर डिएक्टिवेट हो जाता है।
हालांकि, काम यहीं खत्म नहीं होता इसके बाद आपको PF ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा।
इसके बाद आपके पुराने PF अकाउंट्स फंड को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन तरीका
सबसे पहले https://www.epfindia.gov.in/ पर वन मेंबर वन EPF अकाउंट के जरिए पुराने PF फंड्स को लेटेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई करना होगा।
अब वन मेंबर वन EPF अकाउंट में नए UAN और पासवर्ड से लाग इन करना होगा।
ऑनलाइन सर्विसेज में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट पर क्लिक करना होगा।
अब लिंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई करना होगा।
अब EPFO आपकी डिटेल्स वेरिफाई करेगा।
वेरिफिकेशन के बाद पुराने UAN डिएक्टिवेट हो जाते हैं।
इस बारे में SMS के जरिए EPFO में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सूचना मिल जाती है।
इसके बाद आगे के प्रोसेस में आपके पीएफ अकाउंट का फंड नए यानी मौजूदा पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं।
संदीप कुमार
मानव संसाधन और कानूनी सलाहकार
085912 50220
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