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कार चोरी का बीमा क्लेम न देने पर इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ा डेढ़ गुना भुगतानकाशीपुर : बीमा कंपनी द्वारा उत्तराखंड राज...
09/04/2022

कार चोरी का बीमा क्लेम न देने पर इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ा डेढ़ गुना भुगतान

काशीपुर : बीमा कंपनी द्वारा उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग में की गयी अपील निरस्त होने के बाद उपभोक्ता को 8 लाख 56 हजार 785 रुपये का भुगतान जिला उपभोक्ता आयोग के माध्यम से कर दिया है।

इस मामले में बीमा कंपनी को 5.74 लाख का बीमा क्लेम न देने पर 49.27 प्रतिशत अधिक 2 लाख 82 हजार 785 का अतिरिक्त भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ा है। जिला उपभोक्ता आयोग उधमसिंह नगर ने बीमा कंपनी द्वारा आदेश के अनुपालन में जमा की गई धनराशि 8 लाख 56 हजार 785 का भुगतान 30 मार्च 2022 को उपभोक्ता अखिलेश कुमार को दिया गया।

अखिलेश कुमार की ओर से नदीम उद्दीन एडवोकेट ने जिला उपभोक्ता फोरम उधमसिंह नगर में परिवाद दायर कर कहा था कि उसने श्री राम जनरल इश्योरेन्स कंपनी लि. से 24 हजार 438 का प्रीमियम भुगतान करके अपनी कार यूके 06 एन 6838 का बीमा कराया। बीमा अवधि में कार ड्राइवर के घर से सामने से 29 दिसंबर 2010 को चोरी होने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा बीमा एजेन्ट के बताये फोन नम्बरों पर सूचना दी, लेकिन जब बीमा कंपनी के किसी अधिकारी या सर्वेयर ने कोई संपर्क नहीं किया तो डाक के माध्यम से सूचना दी।

बीमा कंपनी ने चोरी की सूचना 53 दिन देरी से देने का आरोप लगाते हुए बीमा क्लेम निरस्त कर दिया। बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि चोरी की लिखित सूचना पंजीकृत डाक से नहीं दी गयी है इसलिये यह मान्य नहीं है।

जिला उपभोक्ता फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष हेतराम तथा सदस्या नरेश कुमारी छाबड़ा ने परिवादी के अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट के तर्कों को सुनने के बाद निर्धारित किया कि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गयी पॉलिसी की शर्तों में इस बात का उल्लेख नहीं है कि लिखित सूचना बीमा कंपनी को कैसे दी जाएगी। जिसका तात्पर्य यह है कि इस शर्त में यह कहीं अंकित नहीं है कि ऐसी सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से बीमा कंपनी को दी जायेगी। इसमें हम कोई ऐसा कारण नहीं पाते है कि यूपीसी द्वारा प्रेषित सूचना को अवैध माना जाये या बीमा कंपनी की शर्त का उल्लंघन माना जाये। फोरम के निर्णय के अनुसार पुलिस रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि परिवादी का वाहन चोरी हुआ था।

अतः परिवादी का दावा स्वीकार करने योग्य था। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन की कीमत 5 लाख 75 हजार में से एक्सीस क्लाज के 1000 रुपये कम करते हुए परिवादी को 5 लाख 74 हजार की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी माना और इस धनराशि को 30 दिन के अंदर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से परिवाद की तिथि से भुगतान की तिथि तक का ब्याज जोड़ते हुए फोरम में जमा करने तथा 5 हजार रुपये वाद व्यय भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया।

बीमा कंपनी ने इसके विरूद्ध अपील राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तराखंड को कर दी। राज्य उपभोक्ता आयोग के तत्कालीन सदस्य बलवीर प्रसाद व वीना शर्मा की पीठ ने अपने निर्णय से जिला फोरम के आदेश को सही और पूर्ण रूप से मेरिट के आधार पर माना और हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। राज्य आयोग से राहत न मिलने पर बीमा कंपनी ने ब्याज सहित धनराशि 8 लाख 56 हजार 785 रुपये जिला उपभोक्ता फोरम/आयोग में जमा करा दी। अब जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद सुचारू रूप से जिला आयोग चलने पर अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह के आदेश से इसका भुगतान 30 मार्च 2022 को उपभोक्ता अखिलेश कुमार को कर दिया गया है।

Source: Jagran

Personal Accident Cover: हर किसी के लिए बेहद जरूरी है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, जानिए क्या हैं खास बातेंPersonal Accident...
18/01/2022

Personal Accident Cover: हर किसी के लिए बेहद जरूरी है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, जानिए क्या हैं खास बातें
Personal Accident Cover प्रीमियम आपके व्यवसाय और आपके द्वारा चुने गए कवर पर निर्भर है। कुछ नौकरियों को उच्च जोखिम वाले वातावरण और उच्च दुर्घटना संभावित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी प्रीमियम राशि सुरक्षित समझी जानी वाली नौकरियों वाले लोगों की तुलना में अधिक होगी।

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी का एक प्रकार है, जो आपको आकस्मिक विकलांगता या मृत्यु के कारण होने वाल वित्तीय नुकसान से उबरने में मदद करता है। अगर दुर्घटना के कारण आपके शरीर का कोई अंग ना रहे, तो ऐसे में पॉलिसी आपके परिवार को एकमुश्त राशि प्रदान करती है, जिससे विकलांगता के कारण आए वित्तीय संकट से निपटा जा सकता है। आइए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

आइए जानते हैं कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी किस प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करती है। जब भी आप दुर्घटना शब्द को सुनते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले रोड एक्सीडेंट आता होगा। लेकिन एक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर अलग-अलग तरह की दुर्घटनाओं को कवर करता है। बाथरूम में फिसलने से लेकर जिम में वर्कआउट करते हुए लगने वाली चोट तक और गैस सिलेंडर ब्लास्ट से लेकर बिजली के झटके तक व पानी में डूबने से लेकर आग लगने से हुई हानि तक सभी दुर्घटनाएं व्यक्तिगत दुर्घटना के अंतर्गत आती हैं।

आइए अब जानते हैं कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी कौन-कौनसी विकलांगताओं को कवर करती है.. जब कवर होने वाली विकलांगताओं के प्रकार की बात आती है, तो इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है।

स्थायी कुल विकलांगता

विकलांगता की इस श्रेणी में वह स्थिति आती है, जिसमें व्यक्ति को गंभीर चोट आती है और शरीर के किसी एक महत्वपूर्ण अंग की लंबे समय के लिए व पूर्ण हानि हो जाती है। इसमें ये स्थितियां शामिल हैं।

पूर्ण अंधापन

दोनों हाथों को खो देना

दोनों टांगों को खो देना

आवाज का चला जाना

मानसिक स्थिति को खो देना

आमतौर पर, पॉलिसी स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में बीमा राशि का 100 फीसद भुगतान करती है।

स्थायी आंशिक विकलांगता

इस श्रेणी में व्यक्ति के शरीर के किसी एक अंग या हिस्से की स्थायी हानि आती है। जैसे-

एक हाथ या एक टांग को खो देना

सुनने की शक्ति चले जाना

एक आंख में दृष्टि की हानि

हाथ की या पैर की उंगली का नुकसान

इन मामलों में, बीमित राशि के कुछ फीसद का भुगतान किया जाता है। जब आप पॉलिसी खरीदते हैं, तो इन फीसद की एक सूची आमतौर पर सारणीबद्ध होती है व आपको दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप दोनों कानों में सुनने की क्षमता खो देते हैं, तो कवर राशि का 75 फीसद भुगतान किया जाता है और यदि आप एक आंख में दृष्टि खो देते हैं, तो कवर राशि का 50 फीसद भुगतान किया जाता है।

अस्थायी पूर्ण विकलांगता

यह श्रेणी तब लागू होती है, जब व्यक्ति दुर्घटना के बाद अस्थायी रूप से बिस्तर पर आ जाता है या निश्चल हो जाता है। इन मामलों में, विकलांगता की अवधि के दौरान एक साप्ताहिक भुगतान किया जाता है (आमतौर पर प्रति सप्ताह बीमित राशि का 1 फीसद)। इन तीन श्रेणियों के अलावा, विकलांगता बीमा में दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु का जोखिम शामिल होता है।

कैसे होती है प्रीमियम की गणना

प्रीमियम आपके व्यवसाय और आपके द्वारा चुनी गई कवर राशि पर निर्भर है। कुछ नौकरियों को उच्च जोखिम वाले वातावरण और उच्च दुर्घटना संभावित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में, आपकी प्रीमियम राशि सुरक्षित समझी जानी वाली नौकरियों वाले लोगों की तुलना में अधिक होगी। इसलिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको एक निर्माण ठेकेदार की तुलना में कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

आपको कितना कवर लेना चाहिए

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको ऐसा एक कवर लेना चाहिए, जो आपके वार्षिक वेतन का 15-20 गुना हो। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका परिवार हर स्थिति में आराम से रह सके। उपयुक्त राशि की गणना आपको अपनी सभी मौजूदा और भविष्य की वित्तीय देनदारियों (ऋण आदि) व जिम्मेदारियों (बच्चों की शिक्षा, विवाह), मौजूदा निवेश तथा आपके द्वारा पहले से किये गए बीमा को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए।

ये सभी चीजें पर्सनल एक्सीडेंट कवर में शामिल नहीं होती
एक्सीडेंट की तारीख इंश्योरेंस कवर में अहम होती हैं. आमतौर पर कंपनियां एक्सीडेंट से 1 साल के भीतर होने वाली अपंगता का ही पैसा देती है. आत्महत्या, खुद से चोट लगना, नेचुरल डेथ, पहले से शरीर में मौजूद किसी तरह की अपंगता, प्रेगनेंसी, बच्चे का पैदा होना, नॉन-एलोपैथिक ट्रीटमेंट, मानसिक बीमारी – इन सभी चीजों को पर्सनल एक्सीडेंट कवर में शामिल नहीं किया जाता है. इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्रिमिनल मामले या वॉर में शामिल होना, नेवी, मिलिट्री फोर्स या एयर फोर्स के संबंधित चीजों को भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाता है.

18/01/2022
कोरोना काल में टर्म इंश्योरेंस के जरिए आप अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। अगर आप महंगे प्रीमियम के कारण इंश्य...
16/01/2022

कोरोना काल में टर्म इंश्योरेंस के जरिए आप अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। अगर आप महंगे प्रीमियम के कारण इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं तो आप केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का लाभ ले सकते हैं। ये बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

योजना में लाभार्थी की किसी भी प्रकार से मौत पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। यानी अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से भी मौत होती है तो बीमित व्यक्ति के नॉमिनी या परिवार को बीमा की 2 लाख रुपए मिलेंगे।

ये है एक टर्म इंश्योरेंस प्लान
PMJJBY एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने वाले की मौत के बाद ही लाभ मिलता है। यदि पॉलिसीधारक समय पूरा होने के बाद ठीक-ठाक रहता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता है।

सालाना 330 रुपए का देना होगा प्रीमियम
PMJJBY का लाभ लेने के लिए हर साल 330 रुपए का प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम की यह राशि 25 मई से 31 मई के दौरान अपने आप खाते से ले ली जाएगी। इसके लिए आवेदक को अपनी सहमति देनी होगी।

1 जून से 31 मई होता है कवर पीरियड
1 जून से 31 मई इसका कवर पीरियड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि PMJJBY पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी गई हो, पहले साल के लिए उसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा। इसमें रिस्क कवर स्कीम में इनरोलमेंट करवाने के 45 दिन बाद से मिलता है।

बैंक अकाउंट होना जरूरी
PMJJBY का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। यह बैंक खाता सरकारी या प्राइवेट बैंक में हो सकता है। इसके बाद आवेदक को PMJJBY का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा।

कैसे मिलता है इंश्योरेंस क्लेम?
नॉमिनी को उस इंश्योरेंस कंपनी या बैंक में क्लेम करना होता, जहां संबंधित व्यक्ति का इंश्योरेंस था। डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। डिस्चार्ज रिसिप्ट के साथ ही दूसरे जरूरी कागजात देने होते हैं।

कहां से ले सकते हैं इसका लाभ?
यह स्कीम LIC के साथ ही दूसरी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए चलाई जाती है। व्यक्ति अपने बैंक में जाकर भी जानकारी ले सकता है, कई बैंकों का इंश्योरेंस कंपनियों के साथ टाइअप हैं।

16/01/2022
13/01/2022

सड़क हादसे के दौरान नहर में डूब कर क्षतिग्रस्त हुई कार को लेकर जिला उपभोक्ता कोर्ट ने बीमा कंपनी को तीन लाख 71 हजार रु....

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Dakbangla Chowk, Near S Brain Public School, Salaiya
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815312

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