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16/07/2023

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11/07/2017

पार्सल बुकिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के लिए GST संबंधित सूचना
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1) ट्रांसपोर्टरों (GTA-Goods Transport Agency) को GST से अलग कर दिया गया है हमे कही भी रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नही है।

2) GST के अंतर्गत फुल लोड और पार्सल बुकिंग करने वाले ट्रांस्पोर्ट्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही GTA की श्रेणी में आते है।

3) अगर कोई पार्टी interstate(दो राज्यो के बीच) माल माँगाती है और वह unregistered है तो उसको GST में register होना अनिवार्य है, तभी माल बुक होगा।

4) ट्रांसपोर्ट भाड़े पर लगने वाला 5%GST को हमे न बिल्टी में लगाना है ना पार्टी से लेना है यह पार्टी (consigner या consignee) में से किसी एक को directly GST डिपार्टमेंट में जमा करवाना है।इसकी अधिक जानकारी के लिए पार्टी को अपने CA अथवा GST कंसलटेंट से सलाह करनी चाइये।

5) माल बुकिंग से पहले यह चेक करले की consigner ओर consignee का GST नंबर invoice पर लिखा है की नही, यदि दोनों में से किसी एक का भी GSTIN No नही है तो माल को बुक न करें। consignor और consingee के GSTIN no बिल्टी पर लिखने अनिवार्य है।

6)दो राज्यो में माल के आवागमन के लिए दोनों, माल भेचने वाले और माल खरीदने वाले की इनवॉयस पर GSTIN no के अतिरिक्त IGST टैक्स चार्ज होना चाहिए, इसके अतिरिक्त आइटम का HSN कोड होना अनिवार्य है, आइटम डेंटल और quantity लिखी हुई अनिवार्य है।

7) अगर कोई पार्टी कहती है की वह 20 लाख के नीचे की श्रेणी में आता है, तो उसे समझाईये की GST के अंतर्गत यह केवल स्टेट के अन्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है यानी लोकल झारखंड से झारखण्ड।
इंटरस्टेट व्यापार ट्रांसपोर्टेशन "यानी दिल्ली से झारखंड"करने के लिए दोनों भेजने वाली और पाने वाली पार्टी का GST नंबर अनिवार्य है । जो इसके बिना माल बुक कर रहे है वो GST के कानून का उलंघन कर रहे हैं।

8)अगर कोई पार्टी GST का बिल देती है और सामने वाली पार्टी का GST नम्बर नही है तो उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर(TRN) लेके बुकिंग की जा सकती है । PAN नंबर या आधार नंबर लेके अगर बुकिंग करते है तो ट्रांसपोर्टर,भेजने वाला और पाने वाला GST के कानून का उलंघन कर रहे है और दोनों के खिलाफ GST कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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