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09/06/2017

भारत में भष्ट्राचार एक प्रमुख समस्या है, लेकिन उसके बाद भी देश की जनता को वर्तमान सरकार से काफी उम्‍मीदे हैं। सरकारी तंत्र में वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक बिना रिश्वत के काम नहीं करते जिससे आम लोगों में भारी रोष भी है जिसके चलते दुनियाभर में भारत भष्ट्राचार के मामले में बदनाम रहता है। …

03/05/2017
23/10/2012

“Aansu Bhari Aankhe Aur EkPuri Umar Intezar Ki…”

Milti hai “Keemat Is Duniya Mein Pyar Ki…”

16/09/2012
16/09/2012

गुवाहाटी की घटना से यह संकेत मिलता है कि इस देश में प्रत्येक संस्था , प्रत्येक वर्ग यह मानता है कि अपने सामने घटित होते हुए अपराध में हस्तक्षेप करने या पुलिस को तत्काल सूचना देने या ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करने की जिम्मेदारी आम नागरिको की नहीं है ..
मगर क़ानून ऐसा नहीं कहता..
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३७ : किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मांग पर, प्रत्येक नागरिक, किसी अपराधी की गिरफ्तारी में उसकी मदद करने के लिए कानूनन बाध्य है.
धारा ३९ : कुछ अपराधों के घटित होने या उस अपराध की योजना की जानकारी मिलने पर प्रत्येक नागरिक पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देने के लिए कानूनन बाध्य है..जिसमें लोक-प्रशांति भंग करने का अपराध भी आता है जो गुवाहाटी की घटना में हुआ...
४३ (१ ) कोई भी नागरिक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उस नागरिक के सामने कोई गैर ज़मानातीय और संज्ञेय अपराध कर रहा हो और ऐसी गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस को सौंप सकता है..
गुवाहाटी की घटना के साक्षी और घटना का फिल्मांकन करते हुए वहा उपस्थित लोग, उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों का पालन न करने के कारण स्वयं भी आरोपित की श्रेणी में आते हैं .
और पुलिस की भूमिका की जांच तो होनी ही चाहिए कि घटना के समय वहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारी कहाँ थे और क्या कर रहे थे..
जर्मनी सहित अनेक देशों में ऐसा क़ानून है जो आम नागरिक द्वारा सक्षम रहते हुए अपराध न रोकने के आचरण को गम्भीर अपराध की श्रेणी में परिगणित करता है..
भारत में भी ऐसा क़ानून बनाए जाने की आवश्यकता है .

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