21/02/2024
*सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए जरूरी थर्ड पार्टीइंश्योरेंस:*
नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक अब सड़क पर चलने वाली हर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूरी हो गया है। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करवाया तो जुर्माने के साथ जेल जाने का भी प्रावधान रखा गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माने की रकम दोगुना हो गई है। यानी बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1,000 रुपये था, जो कि अब 2,000 रुपये कर दिया गया है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक सड़क पर चलने वाले करीब 50% वाहन बिना इंश्योरेंस के हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या टू-व्हीलर गाड़ियों की है। अभी तक जिन गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं था और उनसे सड़क हादसे में तीसरे पक्ष की दुर्घटना के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट लग जाती थी, तो ऐसे में उस तीसरे पक्ष को कवर देने के लिए कुछ नहीं होता था। इसी वजह से अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
इंश्योरेंस कंपनियों अब मानना है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने और IRDAI के राज्यों के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने से सड़कों पर चल रही बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की संख्या में कटौती होगी। इसके साथ ही मोटर इंश्योरेंसस का कवर भी बढ़ेगा। रोड ट्रांसपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में करीब 4,65,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें करीब 1,50,000 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में हर साल देशभर में ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता है और गाड़ी चलाने वाले पर थर्ड पार्टी लायबिलिटी लाखों रुपये में आती है। अब इस नए मोटर व्हीकल एक्ट के चलते इंश्योरेंस के दायरे बढ़ने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।