30/06/2021
Home Loan and Tax: अगर आप किसी होम लोन की EMI चुका रहे हैं या होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो होम लोन को अच्छी तरह समझ लें कि उसके दो हिस्से होते हैं, पहला इंटरेस्ट पेमेंट और दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट, इन पर छूट के अलावा आप कई और बेनेफिट भी होम लोन पर ले सकते हैं.
1. प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट:- जो भी EMI आप होम लोन पर चुकाते हैं, उसके प्रिंसिपल पार्ट पर 80C के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. 80C की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है, यानि हर साल आप 1.5 लाख रुपये तक की रकम 80C के तहत टैक्स के रूप में बचा सकते हैं. लेकिन इसके पहले शर्त ये है कि पजेशन मिलने के 5 साल तक आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, नहीं तो जो भी डिडक्शन या छूट आपने इसके पहले ली है, वो सारी आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी.
2. हाउसिंग लोन के ब्याज पर टैक्स छूट:- अगर आप किसी होम लोन की EMI चुका रहे हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, पहला इंटरेस्ट पेमेंट (interest payment) और दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट (principal repayment) इसमें इंटरेस्ट के हिस्से पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत छूट ले सकते हैं. इस पर सालाना 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.
मजे की बात ये है कि अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो 2 लाख तक ही क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे किराए पर दिया है तो जितना चाहें इंटरेस्ट पर छूट ले सकते हैं, इसकी कोई ऊपरी लिमिट नहीं है. मगर ये ध्यान रहे कि जो आपको किराया मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दायरे में आएगा, जिस पर आपको टैक्स देना होगा. ये छूट आपको उस साल से मिलना शुरू होती है, जिस साल से कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ हो.
3. सेक्शन 80EEA के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट:- अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार ने 1 फरवरी 2021 को इंटरेस्ट पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. अब इस छूट को आप 31 मार्च 2022 तक ले सकते हैं. ये छूट सेक्शन 24 (b) के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की टैक्स छूट के ऊपर होगा. यानी आप ब्याज पर कुल 3.5 लाख रुपये टैक्स बचा सकते हैं.
लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्ते हैं. पहली शर्त ये कि प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दूसरी शर्त ये कि, होम लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच मंजूर किया गया हो. तीसरी शर्त, ये घर खरीदार की पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए. साथ ही 80EE के तहत घर खरीदार को छूट नहीं मिल रही हो.
तो अब यह सही समय है जब लोग घर खरीद सकते हैं और कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि उन्हें घर खरीदने पर सब्सिडी भी मिल रही है।
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Regards
Devesh Chaudhary
Trust Financial Solutions
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