05/06/2026
अनुसूचित जाति (SC) के किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना :-
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(कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन - SMAM) के तहत सरकार आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने पर 50% तक की भारी सब्सिडी (अनुदान) प्रदान करती है। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस योजना से जुड़ी पात्रता, सब्सिडी की दरें, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
1. मुख्य लाभ और सब्सिडी की दरें
सामान्य श्रेणी के किसानों को जहाँ 40% सब्सिडी मिलती है, वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), लघु/सीमांत और महिला किसानों को लागत का 50% या सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में दिया जाता है:
रोटावेटर: 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹42,000 से ₹50,400 तक)।
सीड ड्रिल / सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल: 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹15,000 से ₹28,000 तक)।
मल्टी क्रॉप थ्रेशर: 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹30,000 से ₹1,00,000 तक)।
डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो: 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹20,000 से ₹50,000 तक)।
ट्रैक्टर चलित रीपर / कल्टीवेटर: 50% सब्सिडी (अधिकतम ₹30,000 से ₹75,000 तक)।
2. योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
जाति वर्ग: आवेदक किसान अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से होना चाहिए।
भूमि स्वामित्व: किसान के स्वयं के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए (अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड/जमाबंदी में नाम होना आवश्यक है)।
ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए: यदि आप ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरण (जैसे रोटावेटर, थ्रेशर) पर सब्सिडी चाहते हैं, तो ट्रैक्टर की आरसी (RC) आवेदक के नाम पर होना अनिवार्य है।
समय सीमा: एक किसान को 3 वर्ष की अवधि में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर केवल एक ही बार सब्सिडी मिल सकती है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 3 अलग-अलग यंत्रों पर लाभ लिया जा सकता है।
3. आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
जनाधार कार्ड (Rajasthan Jan Aadhaar Card)
जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी SC सर्टिफिकेट)
जमाबंदी की नई नकल (छह महीने से पुरानी न हो)
ट्रैक्टर की आरसी (RC) (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए)
कृषि यंत्र का कोटेशन (कृषि विभाग से पंजीकृत/अधिकृत डीलर द्वारा जारी)
बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी (जनाधार से लिंक बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए)
4. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राजस्थान में इस योजना के लिए आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन होते हैं:
पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं या अपनी SSO ID के माध्यम से लॉगिन करें।
ई-मित्र का चयन: यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो अपने नजदीकी ई-मित्र (e-Mitra) केंद्र पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि: वर्ष 2026-27 के इस चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
सत्यापन और भुगतान: आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपको अधिकृत डीलर से यंत्र खरीदना होगा। इसके बाद कृषि पर्यवेक्षक द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाएगा और सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।